पटना न्यूज डेस्क: पटना में संपत्ति कर के बकायादारों के खिलाफ पटना नगर निगम अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। निगम के अनुसार जिन संपत्ति मालिकों पर 50 हजार रुपये या उससे ज्यादा का टैक्स बकाया है, उन्हें हर हाल में 14 मार्च तक राशि जमा करनी होगी। तय समय तक भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक टैक्स जमा नहीं करने पर कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके अलावा बकायादारों के बैंक खाते फ्रीज करने और बिजली कनेक्शन काटने जैसे कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं, ताकि समय पर कर वसूली सुनिश्चित की जा सके।
निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद टैक्स न चुकाने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और बकायादारों पर टैक्स जमा करने का दबाव बनेगा, जिससे कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी हो सकेगी।
बकायादारों को राहत देने के लिए निगम ने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना भी लागू की है। इस योजना के तहत यदि संपत्ति मालिक 31 मार्च 2026 तक टैक्स जमा करते हैं, तो उनसे केवल मूल कर राशि ही ली जाएगी। इसके अलावा लोग घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 155304 पर कॉल कर निगम कर्मचारियों को घर बुलाकर भुगतान कर सकते हैं।